दुकानदार सुरक्षा प्लान
1. कौन से रिस्क कवर होंगे - आग, चोरी, डकैती, लूट, शार्ट सर्किट, विस्फोट, आतंकी हमला, आंधी तूफान, किसी वाहन की वजह से दुर्घटना, घर आते वक्त कोई दुर्घटना हो जाये, पैसा चोरी रास्ते मे हो जाये, घटना के कारण जान माल अन्य लोगो को नुकसान हो, किसी कारण ओनर की मौत हो जाये।
2. कौन अप्लाई कर सकते हैं - सभी दुकानदार कर सकते हैं, सिर्फ सुनार (जेवेलर्स), मोबाइल शॉप, ब्याज पे पैसा देने वाले, मनी एक्सचेंजर - नही ले सकते।
3. 2299/- का बेसिक प्लान है जिसमे नीचे दिए गए फायदे हैं.
चोरी या आग से हानि होने पे 5 लाख का इंश्योरेंस
दुकान से घर अथवा घर से दुकान जाने पे यदि पैसे की चोरी हुई तो उस केस में 25000 का इंश्योरेंस
दुकान के ग़ल्ले का पैसा यदि घर/ दुकान से चोरी हो तो 25000 का इंश्योरेंस
किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण यदि अन्य किसी लोग को नुकसान हुआ तो 25000 का उसका इंश्योरेंस
दुकान मालिक की मौके पे मौत हुई तो 5 लाख का इंश्योरेंस
दुर्घटना की वजह से यदि किसी को हॉस्पिटल/ अस्पताल में भर्ती होने पड़ा तो प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से 10 दिन तक खर्च मिलेगा.
7 दिन से ज्यादा यदि दुकान बंद रहती है और उसके बाद अगर कोई भी दुर्घटना या नुकसान होता है तो व्यक्ति विशेष इंश्योरेंस का लाभ नही ले पायेगा.
पालिसी लेने के 30 दिन बाद कस्टमर पालिसी इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए योग्य हो जाएगा.
यदि कस्टमर का इंश्योरेंस का सारा पैसा खर्च हो गया है तो वह जरूरत अनुसार insured किये गए महत्वपूर्ण रिस्क कवर का 0.5% एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकता है.
उदाहरण के तौर पे यदि दुकान में आग लगी, कस्टमर ने इंश्योरेंस का लाभ पूर्ण रूप में लिया पूरे 5 लाख लेकर, यदि उसके बाद भी पैसा कम पड़ गया तो इस 5 लाख का 0.5% पैसा एक्स्ट्रा ले सकता है वो.
एक साल में एक ही मृत्यु होने पे रिस्क का लाभ मिलेगा, यदि दो मौत हुई मौके पे तो किसी एक के नॉमिनी या परिवार जन को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा.