बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के महत्वपूर्ण विवरण
राज्य का नाम: राजस्थान, भारत
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन का तरीका: ऑफलाइन और ऑनलाइन
बच्चे के जन्म के बाद आवेदन की समय सीमा: 21 दिन
आलेख श्रेणी: जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, डाउनलोड, स्थिति
जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के जन्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करता है। इसमें माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म स्थान, भार, आदि जानकारी शामिल होती है। जन्म प्रमाण पत्र एक बच्चे की पहचान का सबूत के रूप में काम करता है। इस प्रमाण पत्र को बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र को दो तरीके से बनाया जा सकता है: "ऑनलाइन और ऑफलाइन"।
ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निकटतम सरकारी अस्पताल या कार्यालय जाना होगा, जिसमें आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से अपने घर से ही जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं।
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक होते हैं। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- माता-पिता का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज
- बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं की मार्कशीट, अगर बच्चे ने 10वीं पास कर ली हो
- शपथ पत्र, अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हों
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। ध्यान दें कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी राज्यों का अलग-अलग पोर्टल होता है। निम्नलिखित प्रक्रिया राजस्थान पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की है:
स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन करें
- [आधिकारिक पोर्टल पर जाएं](यहां जाएं)
- "General Public Sign Up" विकल्प पर क्लिक करें
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
- फॉर्म सबमिट करें, जिसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा
स्टेप 2: लॉगिन करके आवेदन करें
- लॉगिन करें
- "Birth" का विकल्प चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें
इसके परंतु, ध्यान दें कि यह वेबसाइट केवल उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म घर पर हुआ है। अन्य राज्यों के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उनके राज्य की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, जिनके नियम और प्रक्रिया अलग हो सकते हैं।
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