मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं।
ये योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। इस मैं महिलाओं की उम्र 18 साल होनी चाहिए। महिला किसी विशेष राज्य की निवासी होनी चाहिए और उसके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
इस योजना का लाभ 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाता है। आवेदक महिला की वार्षिक आय सीमा 48000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के तहत 18 साल से 75 साल तक की महिलाओं को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, जबकि 75 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला उम्मीदवार के पास निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि भी होना चाहिए।
विधवा पेंशन पाने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा महिला को पेंशन के लिए कोर्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। परित्यक्ता महिला पेंशन के लिए उपखण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा।
इस पेंशन के लिए महिला उम्मीदवार नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।