नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत ईडी किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा और पसंद के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती।
इस धारा के तहत किसी को समन जारी करने की ईडी की शक्ति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार शामिल नहीं है। जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी को तीन गुना जरूरतों का पालन करना होगा। पीएमएलए की धारा 19 में ही उसे गिरफ्तारी का अधिकार है।