अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की अधिसूचना जारी। इस योजना के तहत छात्रों को प्रति माह ₹2000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक रखा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस योजना के इच्छुक एवं पात्र छात्र ई-मित्र या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से स्वयं एसएसओ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ
इस योजना का लाभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है। जो विद्यार्थी घर से दूर किसी अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कॉलेज में प्रवेश की तिथि से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवास, भोजन एवं बिजली, पानी आदि सुविधाओं के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह की सहायता प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दी जाती है। यह अधिकतम 10 माह के लिए है।
इस योजना के लिए पात्रता
- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
- जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।
- इस योजना का संचालन चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है।
- अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा 2.50 लाख रुपये, ओबीसी के लिए 1.50 लाख रुपये तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी जिस जिले के सरकारी कॉलेज में अध्ययन कर रहा है, वहां के नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावकों के पास उस शहर या स्थान पर अपना घर नहीं होना चाहिए, जहां वह अध्ययन कर रहा है।
- इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जाएगा। जो विद्यार्थी सरकारी छात्रावासों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र
- किराए के मकान का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र अथवा किराए की रसीद की प्रति
- पिछले वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति
- इसके अलावा अभ्यर्थी का आधार नंबर, अभ्यर्थी की जाति, पारिवारिक आय, अभ्यर्थी का बैंक खाता नंबर आदि जानकारी अभ्यर्थी की जनाधार वेब सेवा के माध्यम से ऑनलाइन ली जा रही है।
Ambedkar DBT Voucher Scheme Check
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